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झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, 18 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति

रांची: राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होगी. नियुक्ति के लिए सभी जिलों में आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सहायक व उर्दू शिक्षक मिलाकर लगभग 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी. नियुक्ति के लिए आवेदन एक […]

रांची: राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होगी. नियुक्ति के लिए सभी जिलों में आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सहायक व उर्दू शिक्षक मिलाकर लगभग 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी. नियुक्ति के लिए आवेदन एक माह तक जमा लिया जायेगा. आवेदन जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. आवेदन जमा होने के बाद इसकी स्क्रूटनी जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा की जायेगी. उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्त को 15 नवंबर को शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है. दिसंबर में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.

आधी सीट पारा शिक्षकों के लिए : शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के लिए चिह्न्ति 50 फीसदी पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा. आरक्षण का लाभ सर्व शिक्षा अभियान के तहत दो वर्ष तक अटूट सेवा करनेवाले पारा शिक्षकों को ही मिलेगा. आरक्षित सीट के अनुपात में पारा शिक्षकों के सफल नहीं होने पर इसे अन्य उम्मीदवारों से भर दिया जायेगा.

उम्र में पांच वर्ष की छूट: शिक्षक नियुक्ति में सभी कोटि के विद्यार्थियों को उनके लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जायेगी. पारा शिक्षकों के मामले में सभी कोटि के अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 50 वर्ष होगी.

जन्म तिथि पर अंतिम निर्णय
विद्यार्थियों के कुल मेधा अंक समान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि के आधार अंतिम निर्णय लिया जायेगा. जिसकी जन्म तिथि पहले होगी उनका स्थान ऊपर होगा. जन्म तिथि भी सामान होने पर अभ्यर्थी के प्रथम नाम की रोमन लिपि के वर्णाक्षर के आधार पर निर्णय लिया जायेगा.

नहीं जारी होगा वेटिंग लिस्ट
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा. मेरिट लिस्ट में आये विद्यार्थी अगर योगदान नहीं देते हैं, तो रिक्त पद के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है.

दूसरे जिले में पदस्थापन नहीं
किसी एक जिले की रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक का किसी अन्य जिले के रिक्त पद पर पदस्थापन नहीं होगा. शिक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी.

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