रांची: देश भर के बौद्ध मंदिर इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के आतंकियों के निशाने पर हैं. हिंदपीढ़ी के इरम लॉज में मुजिबुल अंसारी (कमरा नंबर 108) के कमरे से बरामद नक्शों की जांच करने के बाद सुरक्षा एजेंसियां को इसकी जानकारी मिली है. बरामद नक्शों में देश के बड़े बौद्ध मंदिरों को लाल घेरे में दिखाया गया है. इस बड़े खुलासे के बाद संबंधित राज्यों की पुलिस को इसकी सूचना दे दी गयी है. मुजिबुल के कमरे से बरामद नक्शे में कई अन्य धार्मिक स्थलों को भी लाल घेरे में दिखाया गया है.
झारखंड के तीन धार्मिक स्थल : जिन बौद्ध मंदिरों को नक्शे में लाल घेरे में दिखाया गया है, उनमें वाराणसी स्थित सारनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप और मंदिर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित बौद्ध मंदिर, नासिक का बौद्ध मंदिर, देहरादून स्थित मिद्रोलिंग बौद्ध मंदिर, राजगीर स्थित बौद्ध स्तूप, नालंदा शामिल हैं. इसके अलावा महाबालेश्वर मंदिर, गुजरात के बिशपुर स्थित मंदिर को भी आतंकियों ने लाल घेरे से चिह्न्ति कर रखा था. झारखंड के तीन धार्मिक स्थल भी चिह्न्ति किये गये थे.
नक्शे की हो रही जांच : सूत्रों के अनुसार, आतंकी इन मंदिरों में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे. मुजिबुल के कमरे से बोध गया का नक्शा भी मिला है. आतंकी पहले ही यहां (सात जुलाई को) ब्लास्ट कर चुके हैं. आशंका जतायी जा रही है कि बोध गया के बाद आतंकियों की योजना एक-एक कर सभी बौद्ध धार्मिक स्थलों पर धमाके की थी.
हालांकि नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए), स्पेशल ब्रांच और रांची पुलिस के अधिकारी अभी नक्शे की विस्तृत जांच कर रहे हैं. आधिकारिक दौर पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा. जांच एजेंसियां इस बात का पता भी लगा रही हैं कि इन मंदिरों में अगर विस्फोट करने की योजना अगर बनायी गयी थी, तो आतंकियों ने अपनी योजना पर कितना काम कर दिया है. अगर योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है, तो इसके लिए कहां के और किन-किन आतंकियों को जिम्मेदारी दी गयी है.
एनआइए ने दर्ज करायी प्राथमिकी
पटना: पटना ब्लास्ट मामले में एनआइए ने पटना की विशेष अदालत में प्राथमिकी दर्ज करा दी है. एनआइए ने विशेष अदालत में अलग-अलग दो मामले दर्ज कराये हैं. एनआइए के अनुरोध पर विशेष जज अनिल कुमार सिंह ने सीरियल बम ब्लास्ट में पटना पुलिस द्वारा दर्ज कराये गये रेल थाना व गांधी मैदान थाना के प्राथमिकी अभिलेख को भेजने का निर्देश दिया है. एनआइए ने पूर्व में दर्ज की गयी प्राथमिकी को ही अपना मूल आधार बनाते हुए रेल थाना में दर्ज मामले को आरसी 10/13 व गांधी मैदान में दर्ज मामले को आरसी 11/13 के रूप में दर्ज किया है.
जहां आरसी 10/13 में एनआइए ने मोनू उर्फ तहसीन, इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला, तारिख उर्फ एनुल, तौफिक व नोमान आलम को अभियुक्त बनाया गया है. जबकि, गांधी मैदान थाने में दर्ज मामले में उपरोक्त अभियुक्तों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है.
एनआइए ने भी अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 307,326,120 बी,121,121 ए/34 भादवि व 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 151,153 रेल एक्ट के तहत आरसी 10/13 तथा भादवि की धारा 324,326,307,302,120 बी, 121,121 ए, 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में आरसी 11/13 में दर्ज किया गया है. विदित हो कि एनआइए बोधगया बम ब्लास्ट में तीन अलग-अलग मामले तथा औरंगाबाद मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है.