रांची: नक्शा कराये बगैर सड़क के किनारे विज्ञापन पट्ट लगानेवाले गृह निर्माण समितियों, बिल्डरों व भूस्वामियों की अब खैर नहीं. रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार इन पर धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज करायेगा. आरआरडीए उपाध्यक्ष विनय कुमार चौबे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. श्री चौबे के आदेश के अनुसार अब बिल्डर बिना नक्शा पास कराये अखबार में भी अपने अपार्टमेंट, डुप्लेक्स आदि का विज्ञापन नहीं दे सकते हैं.
इसलिए निकाला आदेश
वर्तमान में राजधानी के बाहर कई बिल्डरों की ओर से प्रोजेक्ट शुरू किये गये हैं. इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनका नक्शा आरआरडीए से पास नहीं है. बिल्डरों के द्वारा जमीन दिखा कर लोगों से राशि की भी वसूली करने की शिकायत आरआरडीए को मिली है. कई बिल्डर तो ऐसे हैं, जो फ्लैट देने के नाम पर पैसा भी उठा लेते हैं, परंतु उनकी जमीन का नक्शा ही आरआरडीए के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है. इन सब परिस्थिति से लोगों को निकालने के लिए आरआरडीए ने गंभीरता बरती है.
आरआरडीए का नोटिस जारी
आरआरडीए कोर्ट में अवैध निर्माण का शिकायतवाद दर्ज होने के बाद कई बिल्डरों के द्वारा कोर्ट में पेशी नहीं होने पर भी आरआरडीए उपाध्यक्ष ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया है. उपाध्यक्ष के जारी नोटिस में यह आदेश दिया गया है कि 29 नवंबर के सुनवाई में अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आरआरडीए एक पक्षीय फैसला सुनायेगा.
इन्हें जारी किया गया नोटिस:
केके सिंह, इंदिरा पैलेस हिनू
विनय तिवारी, देवरानी कांप्लेक्स लालपुर
रविशंकर प्रसाद, विकास बिल्डकॉन
सुनील झा ,यमुना अपार्टमेंट कांके रोड
ईश्वर आनंद कुमार, लोटस अपार्टमेंट हिनू