रांची : चारा घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को झारखंड हाइकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गयी है. श्री मिश्र को अब दो महीने के लिए बेल मिल गयी है. जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को श्री मिश्र की याचिका पर सुनवाई के बाद प्रोविजनल बेल (औपबंधिक जमानत) प्रदान करने का निर्देश दिया. उन्हें इलाज कराने को लेकर सात जनवरी तक जमानत प्रदान की गयी है.
आठ जनवरी को इन्हें ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया है. सुनवाई के दौरान डॉ मिश्र की ओर से बीमारी का आवेदन देकर इलाज के लिए प्रोविजनल बेल देने का आग्रह किया गया. बताया गया कि इनकी तबीयत खराब है. मेदांता के डॉक्टरों की देखरेख में इनका इलाज चल रहा है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने चारा घोटाले की कांड संख्या आरसी 20 ए/96 में श्री मिश्र को चार साल की सजा सुनायी है. इस आदेश को उन्होंने हाइकोर्ट में चुनौती दी है. कहा गया है कि इनके खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है.