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बालू घाट नीलामी : ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य नहीं

रांची: बालू घाटों की नीलामी में ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. बोली लगा कर पट्टा भी हासिल कर रही हैं. जबकि पेसा कानून में बालू घाटों पर अधिकार ग्रामसभा को दिया गया है. खान विभाग द्वारा भी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेनेवालों के लिए कई र्शते लगायी हैं. इसमें […]

रांची: बालू घाटों की नीलामी में ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. बोली लगा कर पट्टा भी हासिल कर रही हैं. जबकि पेसा कानून में बालू घाटों पर अधिकार ग्रामसभा को दिया गया है. खान विभाग द्वारा भी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेनेवालों के लिए कई र्शते लगायी हैं. इसमें एक शर्त ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की अनुमति अनिवार्य रखी गयी है.

पर 17 अक्तूबर को खान विभाग के पत्र में झारखंड खनिज समानुदान नियमावली का हवाला देते हुए डीसी द्वारा नामित राजपत्रित पदाधिकारी या जिला खनन पदाधिकारी को नीलामी के लिए प्राधिकृत किया गया है. यानी किसी कंपनी को यदि ग्रामसभा सहमति न भी दे, तो प्राधिकृत पदाधिकारी की सहमति से वह कंपनी नीलामी में भाग ले सकती है. यह पत्र खान विभाग के उपसचिव ने जामताड़ा डीसी को लिखा. हालांकि, इससे पूर्व की नीलामी में भी कई जिलों में बिना ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की अनुमति के ही मुंबई की कंपनियों ने हिस्सा लिया. बालू घाटों को हासिल किया.

रांची में भी बढ़ायी गयी थी तिथि
रांची में 21 अक्तूबर को नीलामी होनी थी, इसे बढ़ा कर 25 नवंबर कर दिया गया था. नीलामी के बाद यहां द मिल्स स्टोर व महावीर इंफ्रा को 28 बालूघाट मिले. इसमें सबसे कीमती कांची नदी का बालू घाट भी शामिल है.

खूंटी में ग्राम सभा की जगह बीडीओ व सीओ ने दी सहमति
खूंटी में तीन अक्तूबर को 27 बालू घाटों की नीलामी हुई. यहां द मिल्स स्टोर मुंबई प्राइवेट लिमिटेड व मेरेडियन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सारे बालू घाटों को ऊंची बोली लगा कर ले लिया. सूत्रों ने बताया कि खूंटी बालू घाटों के विभिन्न ग्राम सभाओं व ग्राम पंचायतों ने इन दोनों कंपनियों को सहमति पत्र देने से इनकार कर दिया. इसके बाद उपायुक्त के आदेश पर बीडीओ और सीओ को नीलामी के लिए प्राधिकृत किया गया.

दुमका में माइनिंग अफसर प्राधिकृत
दुमका में नीलामी में भाग लेने के लिए जिला खनन पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. यहां 23 व 24 अक्तूबर को 20 बालूघाटों की नीलामी होनी थी. 103 आवेदन आये थे. जिसमें विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने सहमति दी थी. नौ आवेदन बिना किसी सहमति के आये थे. पर 23 अक्तूबर को मुंबई की तीनों कंपनियों मे से किसी ने आवेदन नहीं दिया. सूत्रों ने बताया कि ऊपर से आदेश आने के बाद तिथि बढ़ा दी गयी. अब 31 अक्तूबर को यहां नीलामी होगी. बताया गया कि इस नीलामी में भी मुंबई की कंपनियां हिस्सा लेंगी. वह भी जिला खनन पदाधिकारी की अनुशंसा पर.

क्या है नीलामी में हिस्सा लेने का प्रावधान
25 अप्रैल 2011 को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए प्रावधान किया गया. इसके तहत बालू घाटों बंदोबस्ती सरकारी नीलामी द्वारा की जायेगी. गैर वन भूमि पर स्थित बालू घाटों की बंदोबस्ती उपायुक्त द्वारा उच्चतम डाक लगाने वालों को तीन वित्तीय वर्ष के लिए बंदोबस्ती किया जाना है. राज्य सरकार की कंपनी/प्राधिकार एवं निबंधित सहयोग समितियां को प्राथमिकता देने की बात कही गयी है. सहयोग समितियों के लिए 51 फीसदी सदस्य अनुसूचित जनजाति के होने की शर्त रखी गयी है. बंदोबस्ती के पूर्व संबंधित क्षेत्र की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र, नगरपालिका, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम की लिखित अनुशंसा अनिवार्य की गयी है. घाटों की नीलामी से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत संबंधित ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र, जिला परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम को व शेष 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को प्राप्त होगी.

जामताड़ा में भी बदला गया प्रावधान
जामताड़ा जिले के 15 बालू घाटों की नीलामी आठ अक्तूबर को ही होनेवाली थी, पर यहां की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ने बाहरी कंपनियों की अनुशंसा नहीं की. इधर, जिला प्रशासन पर दबाव था कि येन-केन इन कंपनियों को हिस्सा लेने दिया जाये. इसके बाद जामताड़ा के उपायुक्त ने खान विभाग से प्राधिकृत पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने की मांग की, ताकि नीलामी में ग्राम सभा की अनुमति के बगैर भी हिस्सा लेने दिया जा सके. इसके बाद 17 अक्तूबर को खान विभाग के उप सचिव मनोज जायसवाल ने जामताड़ा के उपायुक्त पत्र भेजा. इसमें झारखंड लघु खनिज समानुदान की नियमावली का हवाला देते हुए लिखा है कि जिले के उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित पदाधिकारी अथवा उस जिला के जिला खनन पदाधिकारी ही प्राधिकृत पदाधिकारी हो सकते हैं. बताया गया कि अब इस आदेश के बाद 30 अक्तूबर तक जामताड़ा में भी बालू घाटों की नीलामी हो सकती है.

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