गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित कांति दास को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी व दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
घटना पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के आसाढ़ी के माधुरी गांव की है. दुष्कर्मी भागलपुर के नाथनगर का रहनेवाला है. इस मामले में पुलिस ने पीड़िता समेत आठ लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया था. उसके खिलाफ भदवि 366, 366ए व 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या था मामला : घटना के बारे में पता चला है कि 28 नवंबर 2010 को कांति ससुराल में रह रही नाबालिग को भगाकर दिल्ली ले आया. यहां पिस्तौल की नोंक पर नाबालिग के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये. इस मामले में नाबालिग के पिता ने चार दिसंबर को पोड़ैयाहाट थाना में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था.