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तेजस्वी ने कहा,‘पापा’ को फंसाया गया है

रांची : चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले में दोषी करार दिये जाने और यहां बिरसा मुंडा जेल भेज दिये जाने के बाद उनके बेटे तेजस्वी ने कहा कि ‘पापा’ को साजिश के तहत फंसाया गया है और न्याय पाने के लिए वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे. चारा घोटाले में […]

रांची : चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले में दोषी करार दिये जाने और यहां बिरसा मुंडा जेल भेज दिये जाने के बाद उनके बेटे तेजस्वी ने कहा कि ‘पापा’ को साजिश के तहत फंसाया गया है और न्याय पाने के लिए वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे.

चारा घोटाले में दोषी पाये गये राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, जदयू के सांसद जगदीश शर्मा समेत सभी 45 आरोपियों को घोटाले के लिए विशेष सीबीआई अदालत ने यहां दोषी करार दिया और तीन वर्ष की सजा पाने वाले राजनीतिज्ञों विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत, पूर्व आइएएस के मुरुगुगम समेत आठ को अस्थाई जमानत देने के अलावा अन्य सभी को बिरसा मुंडा जेल भेज दिया. सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने अपने तरह के पहले मामले में लालू प्रसाद से सीधे जुड़े चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7 करोड़ रुपये निकालने के इस मामले में अपना फैसला सुनाया.

इस फैसले से उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लालू प्रसाद एवं जगदीश शर्मा की संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जायेगी. अदालत से लालू यादव को जेल भेजे जाने के बाद लालू के बेटे तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘पापा को फंसाया गया है. हमें न्याय व्यवस्था में विश्वास है और उच्च न्यायालय में हम अपील करेंगे.’’ तेजस्वी ने कहा, ‘‘हम जनता की अदालत में भी जायेंगे और जनता मेरे पापा के साथ न्याय करेगी.’’

इस बीच, राजद के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, ‘‘देश और बिहार की जनता के लिए यह झटका है. पार्टी की नेता राबड़ी देवी हैं और वह फिलहाल पार्टी संभालेंगी.’’ अदालत ने इस मामले में 56 आरोपियों में से जीवित बचे और अदालती कार्रवाई का सामना करने वाले सभी 45 आरोपियों को आज दोषी करार दिया. अदालत ने जहां आठ आरोपियों को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनायी और पचास हजार रुपये से लेकर पचास लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया. वहीं शेष 37 आरोपियों को तीन वर्ष से अधिक सजा देने के लिए दोषी करार दिया. इन 37 लोगों में से बीमारी के चलते तीन लोग आज अदालत नहीं पहुंचे थे लेकिन उन्हें भी दोषी करार दे दिया गया है.

लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्र, जदयू के सांसद जगदीश शर्मा समेत 37 अन्य को तीन वर्ष से अधिक की सजा के लिए दोषी करार दिये जाने के चलते अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जिन आठ लोगों को अदालत ने तीन वर्ष की कैद की सजा सुनायी उन्हें उच्च न्यायालय में अपील के लिए एक माह की औपबन्धिक जमानत पर रिहा कर दिया. इन आठ लोगों के अलावा शेष 37 लोगों की सजा की अवधि पर तीन अक्तूबर को बहस होगी और उसी दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इन सभी को जेल में ही सजा सुना दी जायेगी.

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