रांची: शहर में एसिड विक्रेताओं पर अब प्रशासन का शिकंजा कसेगा. अनुमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा. जो इसकी मॉनिटरिंग करेगा. यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हो रही है.
इस संबंध में गृह विभाग ने सभी उपायुक्तों को इस आशय का पत्र भेज कर सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. शहर के सारे एसिड विक्रेताओं को 15 दिनों के भीतर अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी. क्रय-विक्रय पंजी का संधारण भी करना है. 15 दिनों के भीतर विक्रेता या शिक्षण संस्थान जानकारी नहीं देते हैं, तो दंड के तौर पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि स्कूल-कॉलेजों में भी इस संबंध में अनुमंडल स्तर पर सूचना भेजी जा रही है. जिसमें शिक्षण संस्थानों को भी अपने यहां एसिड के स्टॉक की जानकारी देनी होगी.
लाइसेंसिंग ऑथोरिटी कोई नहीं
शहर में एसिड की बिक्री वर्षो से चल रही है. शहर में कितने एसिड विक्रेता हैं इसकी जानकारी न तो स्वास्थ्य विभाग को है न ही प्रशासन को. इसके लिए लाइसेंस जारी करने की जिम्मेवारी किसकी है, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी कौन है. इसकी भी जानकारी प्रशासन को नहीं है.
मुख्य बातें
एसिड खरीदने वाले को सरकार द्वारा जारी खुद का प्रमाण पत्र देना होगा.
पते की जानकारी.एसिड किस लिए खरीद रहे हैं, इसकी जानकारी भी देनी होगी.