रांची: चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 20 ए/96 में सीबीआइ की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना फैसला सुनायेगी. विशेष न्यायाधीश पीके सिंह ने फैसला सुनाये जाने के दिन आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र सहित कुल 45 आरोपी हैं.
लालू को दिया घंटे भर का समय : इससे पहले मंगलवार को सीबीआइ ने निर्धारित पांच दिनों के बदले एक ही घंटे में अपना पक्ष रख दिया. कोर्ट से फैसला सुनाने की तिथि तय करने का अनुरोध किया.
मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था. इसकी अवधि 16 सितंबर को समाप्त हो गयी थी. आरोपियों के सवालों का जवाब देने के लिए सीबीआइ को 17 सितंबर से पांच दिनों का समय दिया गया था. पर सीबीआइ ने पहले ही दिन एक ही घंटे में अपना पक्ष रख दिया. साथ ही लालू प्रसाद के विशेष अनुरोध पर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अपने ही समय में से एक घंटे का वक्त दिया.