नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने लालू यादव की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने चारा घोटाले में झारखंड में उनके खिलाफ सुनवाई कर रहे निचली अदालत के न्यायाधीश को बदले जाने का अनुरोध किया है.
मुख्य न्यायाधीश की अदालत में 23 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी. याचिका में चारा घोटाले की कांड संख्या आरसी 20ए/96 को सीबीआइ के दूसरे न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में लालू प्रसाद की ओर से यह कहा गया है कि चारा घोटाले के इस मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बिहार के शिक्षा मंत्री के रिश्तेदार हैं. इससे उन्हें सक्षम अदालत में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. कोर्ट ने श्री प्रसाद को राहत देते हुए नये न्यायाधीश के लिए सीबीआइ और उनसे नाम सुझाने को कहा था. मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति रंजन गगोई की अदालत ने 23 जुलाई को इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तिथि तय की थी.