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बिना अनुमति रेल क्षेत्र में प्रवेश होगा दंडनीय, रेलवे परिसर या ट्रैक गंदा करने पर होगी कार्रवाई

रांची: रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर, रेलवे ट्रैक, भूमि पर कचरा फेंकने, रेल क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर कार्रवाई की जायेगी. रेलवे ट्रैक पर मल-मूत्र त्याग करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. भूमि एवं सुविधाएं निदेशालय, रेलवे बोर्ड नयी दिल्ली द्वारा भारतीय रेल के सभी महाप्रबंधकों को इस संबंध में एक […]

रांची: रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर, रेलवे ट्रैक, भूमि पर कचरा फेंकने, रेल क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर कार्रवाई की जायेगी. रेलवे ट्रैक पर मल-मूत्र त्याग करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

भूमि एवं सुविधाएं निदेशालय, रेलवे बोर्ड नयी दिल्ली द्वारा भारतीय रेल के सभी महाप्रबंधकों को इस संबंध में एक पत्र प्रेषित किया गया है.

इस पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे एक्ट की धारा 147 तहत ऐसे लोगों कार्रवाई करने की बात कही गयी है. पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री मधुरेष कुमार व अन्य महाप्रबंधकों ने इस संबंध में मुख्यालय के उच्चाधिकारियों एवं सभी मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों के साथ बैठक की. महाप्रबंधकों ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल लोगों की धर-पकड़ की जाये ताकि रेल परिचालन निर्बाध रूप से होती रहे.

मालूम हो कि रेलवे एक्ट की धारा 147 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी उचित प्राधिकार के रेल क्षेत्र में प्रवेश करता है अथवा प्राधिकार के साथ प्रवेश कर रेल संपत्ति का दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को छह माह तक का कारावास अथवा एक हजार रुपये का दंड अथवा दोनों से ही दंडित किया जा सकता है.

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