रांची: ट्रैफिकिंग की शिकार बच्ची गंगोत्री कुमारी की मां को क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान किया गया. गौरतलब है कि गुमला की रहनेवाली गंगोत्री कुमारी को जून 2012 में गुड़गांव स्थित एक डॉक्टर दंपती के घर से रेस्क्यू किया गया था.
क्षतिपूर्ति की राशि डॉक्टर दंपती से ही वसूली गयी थी. गंगोत्री को उस समय न्यूनतम मजदूरी के रूप में 65 हजार 915 रुपये दिलाया गया था. वहीं प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. भारतीय किसान संघ की ओर से केस की प्रत्येक तारीख पर गंगोत्री एवं उसकी मां को गुमला पुलिस के साथ दिल्ली की अदालत में गवाही के लिए ले जाया गया.
दो वर्षो के प्रयास के बाद गंगोत्री की मां को 10 अक्तूबर 2014 को तीन लाख रुपये का ड्राफ्ट कोर्ट के समक्ष सौंपा गया. भारतीय किसान संघ के प्रमोद कुमार वर्मा ने कहा कि चाईबासा की एक अन्य बालिका बिरसी कुमारी को भी क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख 61 हजार रुपये का मुआवजा दिलाया गया.