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खुशखबरी: 304 दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर मिलेगी प्रोन्नति

रांची: राज्य सरकार ने राज्य में रिक्त पड़े 1400 पंचायत सचिवों के पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पहले चरण में सरकार की ओर से दलपतियों को प्रोन्नत कर पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त करने के लिए नियम में आवश्यक तब्दीली की जा रही है. इससे 304 दलपतियों को पंचायत सचिव […]

रांची: राज्य सरकार ने राज्य में रिक्त पड़े 1400 पंचायत सचिवों के पद को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पहले चरण में सरकार की ओर से दलपतियों को प्रोन्नत कर पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त करने के लिए नियम में आवश्यक तब्दीली की जा रही है. इससे 304 दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर प्रोन्नत किया जा सकेगा.

राज्य में दलपतियों की नियुक्ति के लिए ग्राम रक्षा दल नियमावली 2001 प्रभावी है. पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली 2002 लागू है. पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में दलपतियों को प्रोन्नत कर पंचायत सेवक के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है, पर इसमें वर्णित शर्तो व जिलों के आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्त पदों को भरने के क्रम में कई दलपतियों को योग्यता के बावजूद प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है.

सरकार का मानना है कि पंचायतों में बढ़ते कार्यो के दबाव की वजह से पंचायत सचिवों के पदों को भरा जाना आवश्यक है. इसके लिए पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली में संशोधन की जरूरत है. फिलहाल लागू इस नियम के तहत सिर्फ वैसे दलपतियों को ही पंचायत सचिव में प्रोन्नत किया जा सकता है, जो प्रशिक्षित दलपति के रूप में दो साल तक पंचायत में अपनी सेवा दे चुके हैं. प्रोन्नति की इस प्रणाली के पंचायत सचिवों के कुल पदों में से 50 प्रतिशत को भरने और शेष सीधी नियुक्ति से भरने का प्रावधान है.

राज्य में अब तक पंचायत सचिवों की सीधी नियुक्ति नहीं हुई है. इस वजह से पंचायत सचिवों के 1400 पद रिक्त पड़े हुए हैं. अब तक योग्य दलपतियों को प्रोन्नति दे कर पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता रहा है, पर कई जिलों के रोस्टर के जिस श्रेणी के लिए पद रिक्त है, उस श्रेणी के उम्मीदवार उस जिले में नहीं हैं. कई जिलों में उम्मीदवारों के मुकाबले पद रिक्त नहीं है, इसलिए राज्य में प्रोन्नति योग्य 304 दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है. इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार सीधी नियुक्ति से भरे जानेवाले पंचायत सचिवों के पदों को भी प्रोन्नति से ही भरने के लिए नियम में संशोधन कर रही है.

इससे वैसे सभी योग्य दलपतियों को पंचायत सेवक के पद पर प्रोन्नति मिल जायेगी, जिन्हें अब तक प्रोन्नति नहीं मिल सकी है.पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री,वित्त और मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी सहमति दे दी है.

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