राज्य सरकार ने लिया निर्णय
रांची : झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (डीए) भी देने का निर्णय लिया है. मनरेगा आयुक्त राहुल कुमार पुरवार ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को अतिरिक्त राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा है कि श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की फरवरी की अधिसूचना में अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर पुनरीक्षित की गयी है. मनरेगा के तहत अर्ध कुशल और दक्ष श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी तय की गयी है, जो 130 रुपये से 172 रुपये तक है. राज्य सरकार ने पहली अप्रैल 2014 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की तिथि तय की है.