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एससी, एसटी, ओबीसी को तीन गुना छात्रवृत्ति

रांची: झारखंड सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी के विद्यार्थियों को दी जानेवाली छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि अब प्राथमिक स्कूलों में पढ़नेवाले एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को 15 के बदले 50 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे. इसी तरह होस्टल में […]

रांची: झारखंड सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी के विद्यार्थियों को दी जानेवाली छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि अब प्राथमिक स्कूलों में पढ़नेवाले एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को 15 के बदले 50 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे. इसी तरह होस्टल में रहनेवाले विद्यार्थियों को 80 के बदले 150 रुपये प्रति माह मिलेंगे. माध्यमिक विद्यालयों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को 30 के बदले 100 रुपये और हॉस्टल में रहनेवालों को 80 के बदले 150 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी. उच्च विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्रों को 55 के बदले 150 रुपये और होस्टल में रहनेवालों को 80 के बदले 200 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलेगी.

निकायों में अविश्वास प्रस्ताव संबंधी नियमावली मंजूर : कैबिनेट ने स्थानीय निकायों में उप महापौर और उपाध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने से संबंधित संचालन नियमावली को मंजूरी दे दी. इसके तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम एक-तिहाई सदस्यों की सहमति जरूरी होगी. अविश्वास प्रस्ताव मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर इस पर चर्चा के लिए बैठक बुलायी जायेगी.

उपायुक्त इसके पीठासीन पदाधिकारी होंगे. चर्चा के बाद मतदान के दौरान कोरम पूरा होने की बाध्यता नहीं होगी. अर्थात जितने सदस्य उपस्थित होंगे, वही मतदान करेंगे और बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला किया जायेगा. बैठक में नगरपालिका अधिनियम 2011 में निहित प्रावधानों के तहत वार्डो के कार्यो के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया. इसमें योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, परियोजनाओं का रख-रखाव, सामाजिक अंकेक्षण और प्रतिवेदन आदि के मुद्दों को शामिल किया गया है.

65 वर्ष में रिटायर होंगे रिम्स व रिनपास के शिक्षक
कैबिनेट ने रिम्स और रिनपास के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 से बढ़ा कर 65 वर्ष करने का फैसला किया है. मध्याह्न् भोजन में तीन दिन अंडा और फल देने के लिए 155 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी. करीब 300 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी.

रेल परियोजनाओं को अवधि विस्तार
कैबिनेट ने राज्य की छह रेल परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रलय से किये गये एकरारनामे के अवधि विस्तार को स्वीकृति दे दी. इसके तहत यह एकरारनामा फरवरी 2016 तक वैध होगा. रेल परियोजनाओं की वर्तमान लागत 5,775 करोड़ रुपये आंकी गयी है. अगर फरवरी 2016 तक अधूरी रेल परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं, तो इसकी सारी जवाबदेही रेल मंत्रलय की होगी. साथ ही राज्य सरकार इसके बाद होनेवाली लागत वृद्धि में अपना हिस्सा नहीं देगी. बैठक में रेल परियोजनाओं से होनेवाली समस्याओं के निबटारे के लिए स्टेट कमेटी ऑफ इंजीनियर्स का गठन किया गया. जल संसाधन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे. रेलवे के सभी जोन के अभियंता, आरइओ के मुख्य अभियंता, पीसीसीएफ और भू-राजस्व विभाग के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे. समिति का उद्देश्य रेल परियोजनाओं की वजह से नदी के बहाव में होनेवाली रुकावट, सड़क व भूमि आदि की समस्या का समाधान करना है.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

बिहार राज्य परिवहन निगम के बंटवारे के बाद राज्य को मिले 200 कर्मचारियों की सेवा समायोजित करने का फैसला

– सरकारी कर्मचारियों को एलपीसी और पे-स्लिप ऑनलाइन मिलेगा

– सहभागिता, सिंचाई प्रबंधन नियमावली को स्वीकृति

– कोडरमा, डोमचांच, जमुआ पथ के लिए 215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

– रिम्स नियमावली 2014 को मंजूरी

– निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए मॉडल गाइड लाइन को स्वीकृति

– निजी उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति 2012 की शर्तो को पूरा करने पर पेटेंट, वैट आदि के मुद्दों में अधिकतम दो लाख रुपये अनुदान देने का फैसला

– सिंचाई योजनाओं की मरम्मत और रख-रखाव के लिए 35.39 करोड़ मंजूर

– लतरातू जलाशय योजना के लिए 40.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति

– एशियन डेवलपमेंट बैंक से बननेवाली सड़क के लिए ठेकेदार से किये गये एकरारनामे में संशोधन

– मंगलपुरा-करमाटांड़ सड़क के लिए 24.41 करोड़ की स्वीकृति

– सुंडीपुरा-बांसपथ में कोयल नदी पर 91.95 करोड़ की लागत से पुल बनाने को मंजूरी

– धुतला मोड़- नाला सड़क 37.08 करोड़ की स्वीकृति

– वन उपज से संबंधित शक्तियां पंचायतों को देने का फैसला

सरकारी कर्मचारियों को देश घूमने का अवसर
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति में उम्र की गणना एक जनवरी के बदले एक अगस्त से करने का फैसला लिया है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को दी जानेवाली निंदन की सजा की अवधि तीन से घटा कर एक वर्ष तक ही रखने का निर्णय लिया है. यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में दो बार देश में कहीं भी सरकारी खर्च पर घूमने की अनुमति देने पर भी कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी.

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