सीडीपीओ ने दर्ज कराया मामला
खरसावां : खरसावां सीडीपीओ ने सरायकेला के मेसो पदाधिकारी सह प्रभारी समाज कल्याण पदाधिकारी भीष्म कुमार पर छेड़खानी व लज्जा भंग करने के प्रयास का आरोप लगाया है.इस संबंध में सीडीपीओ ने खरसावां थाना में प्रभारी समाज कल्याण पदाधिकारी भीष्म कुमार पर भादवी की धारा 354, 354/ए व 509 के (कांड संख्या 44/14) तहत मामला दर्ज कराया है.
खरसावां की सीडीपीओ ने आरोप लगाया है कि प्रभारी समाज कल्याण पदाधिकारी का पद ग्रहण करते ही भीष्म कुमार अभद्र टिप्पणी कर परेशान करने लगे. साथ ही कई बार गलत हरकत करने का भी प्रयास किया.
सीडीपीओ ने प्राथमिकी में कहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना व बाल विकास परियोजना के कार्यो के लिए सीडीपीओ का जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आना-जाना लगा रहता ही है. इस कारण उनका भी समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आना-जाना होता था. इसी दौरान दौरान भीष्म कुमार द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती रही.
महिला अधिकारी ने श्री कुमार पर तीन जुलाई व 12 जुलाई को गलत टिप्पणी करने के साथ-साथ गलत हरकत करने का भी आरोप लगाया है. परेशान होकर सीडीपीओ ने पांच अगस्त को सरायकेला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां शिकायतवाद संख्या 195/14 के तहत अर्जी दी.
न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लेकर खरसावां थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. इसके बाद छह अगस्त को खरसावां थाना में भीष्म कुमार के खिलाफ छेड़खानी करने व लज्जा भंग करने का मामला दर्ज किया गया.
आरोप निराधार है : भीष्म कुमार सिंह
खरसावां: जिला मेसो परियोजना पदाधिकारी सह प्रभारी समाज कल्याण पदाधिकारी भीष्म कुमार सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर लगाये गये आरोप निराधार हैं. आरोप कोई भी लगा सकता है. इसकी सत्यता पर जांच होती है. जांच हो रही है, जांच में पता चल जायेगा.
छेड़छाड़ का आरोप निराधार है : भीष्म सिंह
जिला मेसो परियोजना पदाधिकारी सह प्रभारी समाज कल्याण पदाधिकारी भीष्म कुमार सिंह ने कहा है कि सभी आरोप निराधार हैं. आरोप कोई भी लगा सकता है. इसकी सत्यता पर जांच होती है. जांच हो रही है, जांच में सब पता चल जायेगा.