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गैंगरेप मामले में पांचवें अभियुक्त को भी उम्रकैद

रांची : बरियातू के मुड़ला पहाड़ पर नाबालिग व उसकी मौसी से हुए दुष्कर्म मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष जज केएम प्रसाद की अदालत ने खादगढ़ा के छोटका इम्तियाज को उम्रकैद की सजा सुनायी है़ साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा […]

रांची : बरियातू के मुड़ला पहाड़ पर नाबालिग व उसकी मौसी से हुए दुष्कर्म मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष जज केएम प्रसाद की अदालत ने खादगढ़ा के छोटका इम्तियाज को उम्रकैद की सजा सुनायी है़

साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ इस मामले में 24 अगस्त 2018 को चार आरोपी पंकज साहू, ताकिब हसन, मनीष धान व एक अन्य को उम्रकैद की सजा हो चुकी है़ इस मामले छह लोग शामिल थे़
क्या था मामला : घटना 10 दिसंबर 2015 की है़ नाबालिग व उसकी मौसी दोस्तों के साथ चिरौंदी स्थित साइंस सिटी गयी थी़ं वहां से शाम पांच बजे मुंडला पहाड़ पहुंची थी़ दोनों अपने दोस्तों से बातचीत कर रही थी़ं
इसी बीच छह अभियुक्त वहां पहुंचे और दोनों से दुष्कर्म किया़ घटना के दो दिन बाद नाबालिग ने बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 21 मार्च 2016 को मो मसूद हसन, मनीष धान, पंकज साहू उर्फ एतवा साहू, छोटका इम्तियाज, ताकिब एवं ईश्वर नायक पर आरोप गठन किया गया था़

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