रांची : पत्नी की हत्या कर लाश को छुपाने के मामले में फौजी महेंद्र महतो को एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. महेंद्र महतो पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने अभियुक्त को चार जून को दोषी करार दिया था. यह मामला सदर (मेसरा) थाना कांड संख्या 332/15 दिनांक 4/7/15 से संबंधित है.
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पत्नी की हत्या करने वाले फौजी को उम्रकैद की सजा
रांची : पत्नी की हत्या कर लाश को छुपाने के मामले में फौजी महेंद्र महतो को एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. महेंद्र महतो पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने अभियुक्त को चार […]
अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने बताया कि तीन जुलाई 2015 को महेंद्र महतो ने इलाहाबाद जाने के लिए ट्रेन पकड़ा. पर रास्ते में वह ट्रेन से उतर गया अौर पत्नी शीला देवी को फोन कर कहा कि कुछ सामान घर में रह गया है, इसलिए वापस लौट रहा हूं. शीला देवी ने यह बात अपने बेटे शिवम को बतायी कि तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं. रात नौ बजे महेंद्र घर पहुंचा. अगली सुबह जब शिवम जागा, तो घर खाली था. उसे अपने मम्मी-पापा नहीं दिखे.
वह घर के गेट के पास ही थोड़ी देर खेलता रहा. इसके बाद भी जब घर में कोई नहीं दिखा, तो शिवम ने इसकी जानकारी अपने बड़े पापा अगम लाल महतो, मौसी अौर दादा-दादी को दी. सभी ने मिलकर खोजबीन शुरू की. इसके बाद घर के पूजा रूम में रखे एक बड़े ट्रंक में शीला देवी की लाश बरामद हुई. शीला देवी के हाथ-पैर कटे हुए थे. उसी दिन फौजी महेंद्र महतो को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में अभियोजन की अोर से 12 अौर बचाव पक्ष की अोर से सात गवाही दर्ज की गयी थी.
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