चाकू की नोक पर दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 May 2019 3:18 AM
सोनुवा के बोयकेड़ा गांव का रहने वाला है दोषी कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया चाईबासा : घर में घुसकर चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने आरोपी श्रीराम चांपिया को दोषी करार देकर आठ साल की सजा सुनायी. […]
सोनुवा के बोयकेड़ा गांव का रहने वाला है दोषी
कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया
चाईबासा : घर में घुसकर चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने आरोपी श्रीराम चांपिया को दोषी करार देकर आठ साल की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. दोषी श्रीराम चांपिया सोनुवा थाना क्षेत्र के बोयकेड़ा गांव का निवासी है. इस संबंध में पीड़िता के बयान पर 23 मई 2016 को सोनुवा थाने में मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता ने बताया कि उसका पति मजदूरी करने मुंबई गया था.
वह बच्चों के साथ घर में रहती थी. 10 मई 2016 की रात 10 बजे वह घर में बच्चों के साथ सो रही थी. उसी समय गांव के श्रीराम चांपिया घर में घुस गया. चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. दूसरे दिन सुबह पीड़िता ने अपने पति को फोन से घटना की जानकारी दी. खबर मिलने पर उसका पति 20 मई को मुंबई से गांव आया. आरोपी का घर चला गया. आरोपी ने पति को भी जान से मारने का धमकी दी. इसके बाद मामला थाना में दर्ज किया गया.
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