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चाकू से हमला कर जख्मी करने के मामले में सात वर्ष सश्रम की कैद

Updated at : 30 May 2019 3:23 AM (IST)
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चाकू से हमला कर जख्मी करने के मामले में सात वर्ष सश्रम की कैद

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चाकू से हमला कर जख्मी करने के मामले में बुधवार को एक युवक को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये युवक चास के मेन रोड निवासी गोपी धीवर (21वर्ष) है. मुजरिम को 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा […]

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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चाकू से हमला कर जख्मी करने के मामले में बुधवार को एक युवक को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये युवक चास के मेन रोड निवासी गोपी धीवर (21वर्ष) है. मुजरिम को 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है.

जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 84/19 व चास थाना कांड संख्या 289/18 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. घटना 23 दिसंबर 2018 की है. घटना की प्राथमिकी चास के स्वर्णकार मोहल्ला मछली पट्टी निवासी जख्मी युवक राहुल स्वर्णकार (17 वर्ष) के पिता अमित कुमार स्वर्णकार ने दर्ज करायी थी.
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