चाकू से हमला कर जख्मी करने के मामले में सात वर्ष सश्रम की कैद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 May 2019 3:23 AM

विज्ञापन

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चाकू से हमला कर जख्मी करने के मामले में बुधवार को एक युवक को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये युवक चास के मेन रोड निवासी गोपी धीवर (21वर्ष) है. मुजरिम को 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा […]

विज्ञापन

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चाकू से हमला कर जख्मी करने के मामले में बुधवार को एक युवक को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. सजा पाये युवक चास के मेन रोड निवासी गोपी धीवर (21वर्ष) है. मुजरिम को 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है.

जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 84/19 व चास थाना कांड संख्या 289/18 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. घटना 23 दिसंबर 2018 की है. घटना की प्राथमिकी चास के स्वर्णकार मोहल्ला मछली पट्टी निवासी जख्मी युवक राहुल स्वर्णकार (17 वर्ष) के पिता अमित कुमार स्वर्णकार ने दर्ज करायी थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola