यौन शोषण के मामले में विकास को 12 वर्ष कारावास की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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रामगढ़ : 116/16 रजरप्पा थाना कांड संख्या 33/16 के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम बबीता प्रसाद के न्यायालय ने गुरुवार को विकास मुंडा को यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया था. शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने दोषी करार दिये विकास मुंडा को 12 वर्ष की कारावास […]
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रामगढ़ : 116/16 रजरप्पा थाना कांड संख्या 33/16 के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम बबीता प्रसाद के न्यायालय ने गुरुवार को विकास मुंडा को यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया था. शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने दोषी करार दिये विकास मुंडा को 12 वर्ष की कारावास आैर पांच हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने जुर्माने की राशि में से दो हजार रुपये पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया. मामला रामगढ़ जिले के रजरप्पा क्षेत्र का है.
विकास मुंडा ने एक युवती को शादी का प्रलोभन देकर दो वर्षों तक लगातार यौन शोषण किया. युवती के गर्भवती होने पर विकास मुंडा पर शादी करने के लिए दबाव दिया जाने लगा. विकास मुंडा द्वारा टालमटोल करने पर युवती ने 14 मार्च 2016 को विकास मुंडा के खिलाफ रजरप्पा थाने में शिकायत दर्ज करायी. न्यायालय ने गवाहों को सुनने आैर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विकास मुंडा को आपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया.
अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में प्रकाश सिंह दोषी करार : व्यवहार न्यायालय एसटी नंबर 4964/14 में पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे वन बबीता प्रसाद के न्यायालय ने अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपी प्रकाश सिंह को दोषी करार दिया. मामला भुरकुंडा थाना क्षेत्र का था. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी प्रकाश सिंह को 10 वर्ष कारावास आैर पांच हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी.
आरोपी 10 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन शोषण कर रहा था. जब मामले का खुलासा हुआ, तो भुरकुंडा थाना में मामला दर्ज कराया गया. न्यायालय में इस मामले को लेकर सात गवाह, मेडिकल रिपोर्ट आैर पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकाश सिंह को आइपीसी की धारा 377 तथा चार पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए दोषी ठहराया. सरकारी की ओर से अपर लोक अभियोजक एसके शुक्ला ने सरकार का पक्ष रखा.
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