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रांची : गैर इरादतन हत्या मामले में दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा

Updated at : 22 May 2019 1:36 AM (IST)
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रांची : गैर इरादतन हत्या मामले में दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा

रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में दो अभियुक्तों चंद्र बहादुर राय अौर मुन्ना नेपाली को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला नामकुम थाना […]

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रांची : एजेसी एसएन मिश्रा की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में दो अभियुक्तों चंद्र बहादुर राय अौर मुन्ना नेपाली को 10 साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह मामला नामकुम थाना कांड संख्या 108/14 दिनांक 4/6/14 से संबंधित है. मामले के सूचक प्रेम कुमार सिंह ने थाना में मामला दर्ज कराया था कि वह अपने मित्र नितेश कुमार साहू को उसके घर छोड़ने जा रहे थे.
उसी समय रास्ते में मुन्ना नेपाली, चंद्र बहादुर राय अौर चार पांच नाबालिग आरोपी ने रास्ते में रोककर जबरन पैसा लूटा अौर लाठी, डंडे से मारपीट की. इससे दोनों घायल हो गये. नितेश की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. मुन्ना नेपाली को चार जून 2014 को अौर चंद्रबहादुर राय को 27 अगस्त 2014 को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अभियोजन की अोर से छह गवाही दर्ज करायी गयी थी.
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