गांजा तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा

Updated at : 16 May 2019 1:06 AM (IST)
विज्ञापन
गांजा तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा

एक लाख रुपया जुर्माना वाहन चेिकंग के दौरान पकड़े गये थे सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक, 15 सितंबर को बांसजोर पुलिस द्वारा जामडीह स्कूल के निकट वाहन […]

विज्ञापन

एक लाख रुपया जुर्माना

वाहन चेिकंग के दौरान पकड़े गये थे
सिमडेगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जानकारी के मुताबिक, 15 सितंबर को बांसजोर पुलिस द्वारा जामडीह स्कूल के निकट वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था.
इसी क्रम में संजय कुमार यादव व अरुण कुमार तिवारी बाइक से वहां पहुंचे. तलाशी के दौरान उनकी बाइक से 12 किलो गांजा बरामद हुआ. उनकी निशानदेही पर राउरकेला की ओर से आ रही मंत्री बस की भी तलाशी ली गयी. तलाशी के क्रम में बस पर सवार कुमोद नायक एवं गोरखप्रसाद केसरी के पास से 24 पैकेट गंजा बरामद हुआ. पुलिस ने उक्त चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बांसजोर ओपी के एएसआई मो कलीमुद्दीन ने उक्त चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नौ गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संजय कुमार यादव को दोषी पाते हुए उसे 10 साल की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अन्य आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप उनका मामला अभी लंबित हैं. अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने दलीलें दी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola