यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता का हुआ 164 के तहत बयान
Updated at : 10 May 2019 3:26 AM (IST)
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देवघर : पोड़ैयाहाट विधायक सह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गुरुवार को दर्ज किया गया. न्यायिक दंडाधिकारी तनवी की अदालत में महिला ने एफआइआर में वर्णित घटना के बारे में बयान दिया जिसे कोर्ट […]
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देवघर : पोड़ैयाहाट विधायक सह गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी प्रदीप यादव पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गुरुवार को दर्ज किया गया. न्यायिक दंडाधिकारी तनवी की अदालत में महिला ने एफआइआर में वर्णित घटना के बारे में बयान दिया जिसे कोर्ट के आदेश पर गोपनीय रखा गया है.
मालूम हो कि इस संबंध में महिला थाना की पुलिस व मामले के आइओ की ओर से पीड़िता का बयान दर्ज कराने के लिए प्रभारी सीजेएम कीअदालत में आवेदन दिया गया था, जिसकी एक प्रति सरकारी अधिवक्ता को भी उपलब्ध करायी गयी थी. न्यायालय ने आवेदन के मद्देनजर बयान दर्ज की स्वीकृति दी.
वहीं प्रभारी सीजेएम ने न्यायिक दंडाधिकारी तनवी की अदालत में बयान दर्ज करने के लिए अभिलेख को भेजने का आदेश दिया था. इसके बाद उक्त दंडाधिकारी की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज हुआ. मामला ज्वलंत रहने के कारण गोपनीय रखा गया है.
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