आर्म्स एक्ट में पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह व उनकी तीरंदाज पत्नी दोषी करार
Updated at : 06 Apr 2019 2:09 AM (IST)
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बोकारो : हथियारों का जखीरा बरामद होने के मामले में शुक्रवार को स्थानीय न्यायालय ने सेक्टर नौ ए निवासी पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह व उनकी पत्नी अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज एंजेला सिंह को दोषी करार दिया है. सजा 10 अप्रैल को सुनायी जायेगी. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने अजय […]
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बोकारो : हथियारों का जखीरा बरामद होने के मामले में शुक्रवार को स्थानीय न्यायालय ने सेक्टर नौ ए निवासी पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह व उनकी पत्नी अंतरराष्ट्रीय तीरंदाज एंजेला सिंह को दोषी करार दिया है.
सजा 10 अप्रैल को सुनायी जायेगी. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने अजय सिंह और उनकी पत्नी को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है. न्यायाधीश ने मुजरिम को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.
दोनों हाइकोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर थे. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 163/18 व हरला थाना कांड संख्या31/18 के तहत चल रहा है.
प्राथमिकी इंस्पेक्टर सह हरला थानेदार राजेश कुजूर के बयान पर दर्ज की गयी थी. 14 फरवरी 2018 की रात सेक्टर नौ के स्ट्रीट 4 में गोली चालन की घटना हुई थी. इस घटना में सेक्टर नौ निवासी युवक सुनील कुमार की मौत हो गयी, जबकि अमरेश कुमार सिंह के पैर में गोली लगी थी.
गोली चालन की इस घटना के बाद पुलिस ने पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह के घर में छापेमारी की. इस दौरान अजय सिंह की पत्नी एंजेला सिंह घर में ही मौजूद थी. पुलिस ने अजय के आवास से कारबाइन मशीन गन, दो देसी पिस्तौल, एक दोनाली देसी पिस्तौल, .315 बोर के आठ कारतूस व नौ एमएम का पांच कारतूस मिले थे.
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