यौन शोषण में 10 साल की सजा

Updated at : 06 Feb 2019 12:44 AM (IST)
विज्ञापन
यौन शोषण में 10 साल की सजा

बोकारो : शादी का झांसा देकर चास की एक युवती का यौन शोषण करने वाले सीसीएल कर्मी राजू टुडू (25 वर्ष) को स्थानीय न्यायालय ने मंगलवार को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मुजरिम चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तरंगा का रहने वाला है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]

विज्ञापन

बोकारो : शादी का झांसा देकर चास की एक युवती का यौन शोषण करने वाले सीसीएल कर्मी राजू टुडू (25 वर्ष) को स्थानीय न्यायालय ने मंगलवार को दस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मुजरिम चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तरंगा का रहने वाला है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने उसे सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी.

न्यायाधीश ने स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को सरकार से भी उचित मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पीड़िता का पक्ष रखा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 01/17 व महिला थाना कांड संख्या 19/16 के तहत चल रहा था. राजू टुडू का युवती के गांव में आना-जाना था. युवती से उसकी जान-पहचान हो गयी. राजू ने प्यार व शादी का झांसा देकर वर्ष 2014 से जनवरी 2016 तक कई बार यौन शोषण किया. जनवरी 2016 में राजू ने शादी करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद युवती ने स्थानीय महिला थाना में मामला दर्ज कराया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola