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रंग के पैकेट में छुपा कर बेच रहे थे अफीम, अदालत ने सुनाई इतने सालों की सजा

जमशेदपुर : साकची बाजार स्थित चूना लाइन में रंग के पैकेट में छुपा कर अफीम डोडा और पोस्ता पाउडर बेचनेवाले पांच व्यवसायियों को जिला जज-दो की अदालत ने 20-20 वर्ष का कारावास और दो- दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी […]

जमशेदपुर : साकची बाजार स्थित चूना लाइन में रंग के पैकेट में छुपा कर अफीम डोडा और पोस्ता पाउडर बेचनेवाले पांच व्यवसायियों को जिला जज-दो की अदालत ने 20-20 वर्ष का कारावास और दो- दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने कोर्ट में बहस की.
सजा पानेवालों में गोपाल ट्रेडर्स का मालिक अनिल कुमार (काशीडीह लाइन नंबर एक), सुजीत हार्डवेयर दुकान के मालिक सुशील प्रसाद, मनीष कुमार (मानगो दाईगुट्टू रोड नंबर एक), इंटरप्राइजेज दुकान के मालिक हरि प्रसाद और उसका बेटा विकास कुमार (काशीडीह लाइन नंबर-7) शामिल हैं. मामला एक अक्तूबर 2012 का है. साकची के पूर्व थाना प्रभारी भोला प्रसाद ने सभी के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया था.
क्या था मामला : एक अक्तूबर 2012 को पुलिस को सूचना मिली थी कि साकची चूना लाइन की कई दुकानों में अवैध रूप से अफीम और डोडा बेचा जा रहा है. दुकानदार रंग के पैकेट में छुपा कर इसे बेचते हैं. तत्कालीन साकची थाना प्रभारी भोला प्रसाद ने पूरी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी. साथ ही टीम का गठन कर चिह्नित दुकानों में छापामारी की.
उस दौरान पुलिस ने पोस्ता पाउडर और अफीम, डोडा जब्त किया था. जब्त माल साकची थाना लाया गया था. भोला प्रसाद के बयान पर पांचों के खिलाफ साकची थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. छापेमारी के दौरान गोपाल ट्रेडर्स से 19 किलो, सुनील हार्डवेयर से 30 किलो और इंटरप्राइजेज दुकान से तीन किलो पोस्ता पाउडर और अफीम डोडा बरामद किया गया था.

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