रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त अनिल किस्पोट्टा (40 वर्ष) को आठ साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला मांडर थाना कांड संख्या 27/16 दिनांक 21/3/16 से संबंधित है. बच्ची की मां ने पुलिस को दिये अपने बयान में बताया था कि वह अपने पति के साथ काम के सिलसिले में बाहर गयी थी.
उसकी सात वर्षीय छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन के साथ चुंद गांव के ही एक घर में शादी के भोज में गयी थी. वहीं से एक व्यक्ति (अनिल किस्पोट्टा) बच्ची को गोद में उठा कर ले गया था. बाद में सुनसान जगह में बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी. बच्ची को इलाज के लिए मांडर के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां चिकित्सकों ने उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि की थी. अदालत ने अभियुक्त अनिल किस्पोट्टा को पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत दोषी करार दिया था.