रांचीः खान विभाग ने बालू मामले में संशोधन के साथ अधिसूचना जारी कर दी है. 30 मई की तिथि से अधिसूचना जारी की गयी है. इसे गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजा गया है. जारी अधिसूचना में झारखंड लघु खनिज समानुदान (संशोधन) नियमावली 2013 के तहत जिन बालू घाटों की नीलामी हो चुकी है, वह रद्द नहीं होगी. जबकि वैसे बालू घाट जहां नीलामी नहीं हुई है, वहां पंचायतों को अधिकार दिया गया है.
पंचायतें ही बालूघाटों की बंदोबस्ती नीलामी करायेंगी. नीलामी से होने वाली आय का 80 फीसदी हिस्सा पंचायतों को व 20 फीसदी हिस्सा सरकार के कोष में जायेगा. बालू घाटों की बंदोबस्ती तीन साल के लिए करने का निर्देश दिया गया है. बालू उत्खनन के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति लेने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त द्वारा अधिकृत व्यक्ति पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन देगा. विभाग द्वारा उपायुक्तों को जिलों में बालू की दर निर्धारित करने निर्देश भी दिया गया है.