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बालू की अवैध खुदाई व भंडारण का मामला,आरोपी पर प्राथमिकी

सिल्ली : सिल्ली थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन व भंडारण को लेकर जिला खनन पदाधिकारी ने बुधवार को छापेमारी की. इस मामले में झाबरी निवासी हरेकृष्ण महतो उर्फ मास्टर के खिलाफ सिल्ली-टीकर रोड में लाल टांड़ के समीप पेट्रोल पंप के पास बालू के अवैध भंडारण व राजस्व चोरी के आरोप में मामला दर्ज […]

सिल्ली : सिल्ली थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन व भंडारण को लेकर जिला खनन पदाधिकारी ने बुधवार को छापेमारी की. इस मामले में झाबरी निवासी हरेकृष्ण महतो उर्फ मास्टर के खिलाफ सिल्ली-टीकर रोड में लाल टांड़ के समीप पेट्रोल पंप के पास बालू के अवैध भंडारण व राजस्व चोरी के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास बालू के वैद्य भंडारण का आदेश अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है. उन्होंने सिल्ली थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि वे थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध बालू की ढुलाई की उन्हें सूचना दें ताकि कार्रवाई की जा सके.

मुखिया ने जारी की बालू नीलामी की चिट्ठी: इधर, बंता हजाम दक्षिणी पंचायत की मुखिया शशि प्रिया ने मामले में दो चिट्ठी जारी की है. एक चिट्ठी उक्त बालू के भंडारण की नीलामी की सूचना का है. जिसमें लिखा गया है कि आगामी पांच जुलाई को राढू नदी से जब्त बालू की खुली नीलामी होगी. इसके लिए सुरक्षित राशि 50 हजार रुपये है. नीलामी में भाग लेनेवाले को पंचायत कार्यालय में नकद पांच हजार रुपये जमा करना होगा. वहीं दूसरी चिट्ठी थाना प्रभारी सिल्ली के नाम लिखी गयी है.
जिसमें उन्हें पांच जुलाई को होनेवाली नीलामी की जानकारी देते हुए इसकी सूचना अंचल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाने व आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है. दोनों चिट्ठी जारी करने की तिथि 26 जून 2018 है. इस संबंध में डीएमओ रांची ने कहा है कि किसी भी पंचायत के मुखिया को बालू की नीलामी करने का अधिकार नहीं है. अगर इस प्रकार का कोई आदेश पंचायत से जारी किया जाता है, तो यह नियम के विरुद्ध है.

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