रांची : राज्य के विवि के वैसे शिक्षक जो रीडर हैं और पीएचडी नहीं करने के कारण वर्ष 2006 से लगी रोक हटा ली गयी है. ऐसे शिक्षकों को अब पीएचडी इंक्रीमेंट मिलेगा. एक शिक्षक को लगभग पांच से 10 लाख रुपये के बीच बकाया राशि मिलेगी.
वहीं मानव संसाधन विकास विभाग ने विवि शिक्षकों को प्रोन्नति देने सहित कर्मचारियों की नियुक्ति व प्रोन्नति से संबंधित रांची विवि द्वारा बनाये गये परिनियम को मॉडल के रूप में मान लिया है. रांची विवि में इस परिनियम का निर्माण डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ प्रीतम कुमार ने तैयार किया था.
मानव संसाधन विकास विभाग अब इस परिनियम को ही राज्य के सभी विवि में लागू करने का निर्णय लिया है. बुधवार को मानव संसाधन विकास विभाग में परिनियम सहित पीएचडी इंक्रीमेंट में पड़नेवाले व्यय भार को लेकर रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की बैठक बुलायी. बैठक में सभी विंदुओं पर उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा अधिकारियों से आवश्यक जानकारियों हासिल की गयीं.