रांची: चारा घोटाले के तीन मामलों में लालू प्रसाद की याचिका पर 29 मई से सुनवाई शुरू होगी. उन्होंने इन तीनों मामले को बंद करने के लिए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की है. फिलहाल चारा घोटाले के आरसी 64ए/96 में उनका बयान दर्ज नहीं किया जायेगा.
रांची स्थिति सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अलग-अलग अदालतों में लालू प्रसाद के खिलाफ तीन मामलों (आरसी 64ए/96, आरसी 68ए/96, आरसी 38ए/96) की सुनवाई चल रही है. आरसी 68ए/96 में अनुसंधानकर्ता के बयान की जांच चल रही है. इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से अनुसंधानकर्ता के बयान की जांच की जानी है. आरसी 38ए/96 में अनुसंधानकर्ता का बयान दर्ज किया जा रहा है. आरसी 64ए/96 में सीबीआइ को सुनने के बाद अब अभियुक्तों का बयान दर्ज किया जा रहा है.
इसी क्रम में अदालत ने लालू प्रसाद का बयान दर्ज करने के लिए 29 अप्रैल की तिथि तय की थी. इस बीच लालू प्रसाद ने इन तीनों मामलों में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालतों में याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 20ए/96 में उन्हें सजा सुनायी जा चुकी है.आरसी 64, 68 और 38 में भी उनके खिलाफ वही आरोप है, जो आरसी 20ए/96 में है.
इन सभी मामलों में साक्ष्य भी आरसी 20ए/96 की तरह ही है. सीआरपीसी की धारा 300 में निहित प्रावधानों के तहत अब उनके विरुद्ध चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 64,68 और 38 में सजा नहीं दी जा सकती है. इसलिए अदालत इन मामलों को बंद कर दे. लालू प्रसाद की इस याचिका पर उनके वकील चितरंजन प्रसाद के अनुरोध पर सक्षम न्यायालयों ने सुनवाई की अलग-अलग तिथि तय की है. आरसी 64ए/96 में लालू की याचिका पर 29 अप्रैल को, आरसी 68ए/96 में 30 अप्रैल और आरसी 38ए/96 में एक मई को सुनवाई होगी.