प्राथमिकी के अनुसार मो इस्माइल व अन्य लोगों ने 30 अक्तूबर, 2017 को मौजा भीठा, खाता नंबर 78, प्लॉट नंबर 390, कुल रकबा 20 डिसमिल जमीन पर भवन बनाने के लिए नक्शा पास करने के लिए आवेदन दिया था. आवेदन में मो गजाला परवीन, मो युसूफ अंसारी और साजिदा बेगम का भी हस्ताक्षर था. कागजात के रूप में एसएआर कोर्ट द्वारा आठ जनवरी, 2013 को पारित आदेश की प्रति दी गयी थी. एसएआर कोर्ट का आदेश शिशु उरांव बनाम युसूफ अंसारी के नाम पर था.
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एसएआर कोर्ट के फर्जी दस्तावेज पर नक्शा पास कराने की कोशिश, प्राथमिकी दर्ज
रांची: एसएआर कोर्ट के फर्जी दस्तावेज के आधार पर भवन के लिए नक्शा पास कराने के आरोप में शनिवार को कोतवाली थाना में भीठा निवासी मो इस्माइल सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. प्राथमिकी नगर निगम के उप नगर आयुक्त संजय कुमार की शिकायत पर दर्ज की गयी. पुलिस अब यह पता लगाने […]
रांची: एसएआर कोर्ट के फर्जी दस्तावेज के आधार पर भवन के लिए नक्शा पास कराने के आरोप में शनिवार को कोतवाली थाना में भीठा निवासी मो इस्माइल सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. प्राथमिकी नगर निगम के उप नगर आयुक्त संजय कुमार की शिकायत पर दर्ज की गयी. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस्माइल ने एसएआर कोर्ट का फर्जी दस्तावेज किन लोगों के सहयोग से तैयार किया था.
इस मामले में नगर निगम की ओर से जमीन से संबंधित पेपर की जांच करा कर रिपोर्ट देने के लिए डीसी से अनुरोध किया गया था. पेपर की जांच में पाया गया कि एसएआर वाद संख्या 117/02/-03 के तहत आठ जनवरी 2013 को पारित आदेश के संबंध में एसएआर कोर्ट में कोई मामला दर्ज ही नहीं है. कोई पेपर भी एसएआर कोर्ट से जारी नहीं हुआ है. इसके बाद मामले में डीसी ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. प्राथमिकी में इस बात का उल्लेख है कि डीसी ने यह स्पष्ट किया है कि भवन का नक्शा पास कराने के लिए भूमि से संबंधित दिये गये दस्तावेज फर्जी हैं. सभी ने फर्जी दस्तावेज के जरिये नक्शा पास कराने की कोशिश की है.
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