रांची: पटना सीरियल ब्लास्ट के मामले में नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (एनआइए) ने इंडियन मुजाहिद्दीन (आइएम) के आतंकी इम्तियाज के खिलाफ 24 अप्रैल को चाजर्शीट दाखिल कर दिया.
इम्तियाज के खिलाफ पटना स्थित एनआइए के स्पेशल कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल किया गया है. गत 27 अक्तूबर 2013 को पटना में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की रैली थी. उसी दिन पटना रेलवे स्टेशन और गांधी मैदान में आतंकियों ने सीरियल बम ब्लास्ट किया था. ब्लास्ट के बाद पुलिस ने इम्तियाज को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पता चला था कि इम्तियाज रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के सीठियो गांव का रहनेवाला है. पुलिस ने सीठियो गांव में इम्तियाज के घर छापेमारी की थी. छापेमारी में पुलिस को उसके घर से कूकर बम मिला था. जानकारी के मुताबिक एनआइए ने इम्तियाज को भादवि की धारा 302, 324, 326, 307, 121, 121ए, 120बी, 34, विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4 व 5, यूए एक्ट की धारा 16, 18, 20, रेलवे एक्ट की धारा 151, 153 और 17सीएलए एक्ट के तहत आरोपी बनाया है. उल्लेखनीय है कि इस घटना में शामिल रांची के अन्य आरोपी मुजिबुल्ला, हैदर, नुमान और तौफिक पर एनआइए ने पांच-पांच लाख रुपये इनाम की घोषणा की है.
भटकल, उज्जैर व मंजर पर भी चाजर्शीट
एनआइए ने इंडियन मुजाहिद्दीन प्रमुख यासिन भटकल, उज्जैर अहमद, मंजर इमाम और असादुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी के खिलाफ चाजर्शीट दाखिल की है. कांड संख्या-आरसी-06/2012/ एनआइए/डीएलआइ में दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित एनआइए स्पेशल कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल की है. इसमें यासिन भटकल को देश भर में हुए कई सीरियल बम ब्लास्ट की घटना में शामिल बताया गया है.
इन घटनाओं में 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. भटकल और हड्डी को एनआइए ने 29 अगस्त 2013 को भारत-नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया था. दोनों पर 10-10 लाख रुपये का इनाम था. चाजर्शीट में आतंकी उज्जैर अहमद और मंजर इमाम को आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए साजिश रचने, आइएम संगठन के लोगों को शरण देने और संगठन के लिए राशि जुटाने का आरोप है. उज्जैर अहमद डोरंडा थाना क्षेत्र का और मंजर इमाम बरियातू थाना क्षेत्र का रहनेवाला हैं. एनआइए की टीम ने मंजर इमाम को एक अक्तूबर 2013 कोस्, जबकि उज्जैर को 30 अक्तूबर 2013 को गिरफ्तार किया था. चाजर्शीट में चारो आतंकियों पर जेहाद के नाम पर युवाओं को संगठन में शामिल करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और उनसे देश के विभिन्न हिस्सों में सीरियल बम ब्लास्ट कराने के लिए भी आरोपित किया गया है. 2012 में दर्ज मामले में एनआइए ने दूसरा चाजर्शीट दाखिल किया है. इससे पूर्व दाखिल पहले चाजर्शीट (जुलाई 2013) में रांची निवासी दानिश अंसारी, बिहार निवासी आफताब आलम, महाराष्ट्र निवासी इमरान खान, हैदराबाद निवासी सैय्यद मकबूल और उबैद उर रहमान के खिलाफ चाजर्शीट दाखिल की जा चुकी है.