मधुपुरः शहर के पत्थरचपटी स्थित विवादित खिरोद भवन जमीन का मामला उलझता ही जा रहा है. खिरोद भवन में वर्षो से केयर टेकर के रूप में रहने वाली शांति देवी ने प्रदेश के भवन निर्माण सह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र तनवीर अंसारी सहित सुबेदानंद चौधरी व उनकी पत्नी-बेटी, मुरारी चौधरी व राहुल राय समेत छह व्यक्ति पर अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी अखिलेश तिवारी की अदालत में परिवाद दर्ज कराया है.
इसमें उक्त लोगों पर घर में घुस कर पिस्तौल का भय दिखाने, पूर्व में दर्ज कांड को उठाने के लिए धमकी देने, मारपीट-गाली-गलौज व घर का सामान फेंक देने का आरोप लगाया है. शांति देवी ने बताया कि वे लोग वर्ष 1941 से खिरोद भवन में केयर टेकर के रूप में रह रहे हैं. आरोप लगाया कि भू-माफिया से सांठ-गांठ कर मंत्री के बड़े बेटे व अन्य ने पूर्व में भी घर खाली कराने का प्रयास किया था. इस संबंध में उन्होंने मधुपुर एसडीजेएम की अदालत में मंत्री के सबसे बड़े पुत्र हफीजुल हसन समेत अन्य के खिलाफ तीन दिसंबर 13 को परिवाद संख्या 441/13 दर्ज कराया था.
अदालत ने उक्त मामले के तीन धाराओं में आरोपितों के खिलाफ 10 मार्च 14 को संज्ञान लिया. महिला का आरोप है कि इसी मामले को उठाने के लिए बुधवार दोपहर को पत्थरचपटी निवासी मंत्री के पुत्र तनवीर अंसारी, सुबेदानंद चौधरी आदि उनके घर में घुस आये और उसके बेटे रमेश यादव के कनपटी पर पिस्तौल सटा कर दबाव बनाया.
उनलोगों ने मारपीट व गाली-गलौज करते हुए घर के सामान भी फेंक दिये. साथ ही चांदी के जेवर, नगदी आदि सामान भी ले जाने का आरोप लगाया. ज्ञात हो कि पूर्व में भी महिला ने उक्त लोगों पर अक्सर धमकी देने का आरोप लगा चुकी है. इस संबंध में अदालत ने पीसीआर संख्या 129/14 दर्ज किया है, जिसमें वादी की ओर से धारा 147, 25 वन-बी आर्म्स एक्ट, 323, 354, 379, 447, 448, 452, 486/34 लगाने का आग्रह किया है. अदालत ने परिवाद को दर्ज करने के बाद मधुपुर थाना को कांड दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश दिया है.
क्या कहते हैं मंत्री पुत्र
तनवीर अंसारी ने कहा कि शांति देवी का आरोप मनगढ़ंत व निराधार है. महिला व इसके परिजन हमेशा से ही षडयंत्र कर रहे हैं. खिरोद भवन में भी इन लोगों के पास कोई कागजात नहीं है. पैसे के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं.