रांची: चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 64 ए/96 में शुक्रवार को लालू प्रसाद का बयान दर्ज नहीं हो पायेगा. कांड संख्या संख्या आरसी 68ए/96 में अनुसंधानक र्ता के बयान का क्रॉस एक्जामिनेशन भी नहीं होगा. लालू प्रसाद की ओर से अनुपस्थित रहने की पूर्व सूचना दी गयी है.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालतों में दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित थी. विशेष न्यायाधीश एके मिश्र की अदालत में आरसी 68ए/96 में लालू प्रसाद की ओर से सीबीआइ अधिकारी एके झा के बयान का क्रास एक्जामिनेशन किया जाना था.
विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत में आरसी 64ए/96 में अभियुक्त की हैसियत से उनका बयान दर्ज किया जाना था. हालांकि लालू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत को यह सूचना दी है कि व्यस्तता की वजह से वह उपस्थित नहीं हो पायेंगे.