फिलवक्त लवकुश शर्मा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में है. इस पर अभियंता को गोली मारने, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं.
वहीं, एडवाइजरी बोर्ड ने चार अन्य आरोपियों पर लगाये गये सीसीए को खारिज कर दिया. इसमें गुमला के परमेश्वर गोप, जमशेदपुर के राजा शर्मा, गढ़वा के चिंटू चंद्रवंशी व देवघर के बाबा परिहस्त का नाम शामिल है. इनके खिलाफ संबंधित जिलों के प्रशासन द्वारा सीसीए लगाने का प्रस्ताव दिया गया था. सुनवाई के दाैरान बोर्ड जिला प्रशासन की बातों से संतुष्ट नहीं हुआ. सीसीए लगाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया. बोर्ड के सदस्य रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ, रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार सुनवाई में शामिल हुए. इस अवसर पर संबंधित जिलों के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों ने सशरीर उपस्थित होकर अपने प्रस्ताव के समर्थन में पक्ष रखा.