रांची: सीजेएम हिमांशु शेखर झा की अदालत से पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी विजय कुमार गुप्ता को थाना द्वारा चाजर्शीट दाखिल नहीं करने के कारण जमानत दे दी गयी.
इस मामले में अदालत ने एसएसपी व उपायुक्त को चाजर्शीट दाखिल नहीं करने के दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. अदालत ने एसएसपी के पास पत्र लिख कर यह जानना चाहा है कि इस प्रकार के गंभीर मामले में किस पुलिस पदाधिकारी के कारण चाजर्शीट अदालत में दाखिल नहीं की गयी.
गौरतलब है कि रातू रोड के नीलांचल कोठी के समीप मकान मालिक विजय कुमार गुप्ता ने 25 दिसंबर 2013 को किरायेदार की पांच साल की पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. घरवालों ने इस संबंध में 26 दिसंबर 2013 को सुखदेवनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. विजय कुमार गुप्ता को पोक्सो (बाल यौन शोषण निरोधक अधिनियम) के तहत आरोपी बनाया गया था.