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इस कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं दूसरे कोर्ट में हो मामले की सुनवाई

चारा घोटाला : लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने दिया आवेदन, कहा रांची : चारा घोटाले से संबंधित दो मामले आरसी 64ए/96 अौर आरसी 38ए/96 की सुनवाई दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए लालू प्रसाद हाइकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. अभी ये दोनों मामले सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में चल रहे […]

चारा घोटाला : लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने दिया आवेदन, कहा
रांची : चारा घोटाले से संबंधित दो मामले आरसी 64ए/96 अौर आरसी 38ए/96 की सुनवाई दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए लालू प्रसाद हाइकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. अभी ये दोनों मामले सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में चल रहे हैं. लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट जाने के लिए आवेदन देकर समय मांगा है.
आवेदन में कहा गया है कि हमारे गवाह की गवाही दर्ज नहीं की गयी. हमारे गवाह को अपमानित किया गया. इस कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिल पायेगा. मामले की सुनवाई दूसरे कोर्ट से कराना चाहते हैं. कोर्ट ने आवेदन को अभिलेख के साथ रखने का आदेश दिया अौर कहा कि जब तक हाइकोर्ट से स्थगन आदेश नहीं लाते, तब तक बचाव साक्ष्य लाते रहें. शुक्रवार को आरसी 64ए/96 मामले में लालू प्रसाद की अोर से बचाव पक्ष की गवाही के लिए तिथि निर्धारित थी, हालांकि गवाहों के नहीं आने की वजह से गवाही नहीं हो सकी है.
कोर्ट से बाहर निकलने के बाद लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि गुरुवार को गवाही के लिए तीन गवाहों की हाजिरी डाली थी. जब सुनील कुमार (बिहार के डीजी) की गवाही शुरू हुई, तो नाम-पता पूछने के बाद कोर्ट ने गवाह से पूछा कि आप शिड्यूल कास्ट से हैं या शिड्यूूल ट्राइब से. सुनील कुमार ने कहा कि शिड्यूल कास्ट से हैं.
जब हमलोग गवाह से प्रश्न पूछने लगे, तो जज साहब ने उनकी गवाही दर्ज करने वाले कागजात फाड़ दिये अौर उसे नीचे फेंक दिया. उनकी गवाही रिकॉर्ड नहीं की. कहा कि इनको तो 10 तारीख का सम्मन किया गया है. प्रभात कुमार ने पत्रकारों से कहा कि एक तो गवाह जल्दी अाते नहीं अौर आ जाते हैं, तो उसको कोर्ट रिकार्ड नहीं कर रहा है. हमलोग न्यायाधीश के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं.
लालू प्रसाद ने शुक्रवार को चारा घोटाला से जुड़े मामले आरसी 38ए/96 में (सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह के कोर्ट) में भी हाजिरी दी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में उन्होंने आरसी 47ए/96 मामले में हाजिरी दी. इसके बाद वे आरसी 68ए/96 मामले की सुनवाई के लिए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हाजिर हुए. उनके अधिवक्ताअों ने बताया कि गवाह आज नहीं है. शनिवार के लिए गवाहों को सम्मन किया गया है.

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