रांची: फ्लैट बेचकर रजिस्ट्री नहीं करनेवाले बिल्डर व भूस्वामी पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. मंगलवार को नगर निगम सीइओ के कोर्ट ने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करने के कारण चार मामलों में बिल्डर व भू-स्वामी पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
इस दौरान सीइओ ने फ्लैट धारक के फ्लैट की रजिस्ट्री करने का आदेश भी पारित कर दिया. नगर निगम की स्थापना के बाद पहली बार किसी अधिकारी ने बिल्डर व भूस्वामी पर रजिस्ट्री नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया है.
क्या है मामला
बिल्डर शाहनवाज अनवर, सबीहा रहमान व शॉर्प कंस्ट्रक्शन के निखत परवीन ने बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया था. इस इमारत में कई लोगों ने फ्लैट बुक कराया. तय राशि भी जमा कर दी. फ्लैट में शिफ्ट भी कर गये. परंतु जब भी फ्लैटधारकों ने इसकी रजिस्ट्री करने की बात बिल्डर से कही, वह उन्हें टालता रहा. अंत में इन लोगों ने नगर निगम कोर्ट में आवेदन दिया. इसके बाद सीइओ ने बिल्डर व भूस्वामी को नोटिस जारी किया, परंतु इन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया. नतीजा सीइओ ने झारखंड अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के तहत बिल्डर व भूस्वामी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए फ्लैट धारकों के फ्लैट की रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया. सीइओ के अनुसार, आगे से बिल्डर व भूस्वामी ने किसी फ्लैट धारक को परेशान किया, तो 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जायेगा.