मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी. अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पक्ष रखा. पूर्व में अदालत ने प्रार्थी को पहले अपनी गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी गणेश महली ने चुनाव याचिका दायर की है. मतगणना में गड़बड़ी करने का भी प्रार्थी ने आरोप लगाया है.
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चंपई सोरेन के मामले में आज प्रार्थी की गवाही
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में गुरुवार को चंपई सोरेन के निर्वाचन मामले में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत के निर्देश के बाद भी प्रार्थी की अोर से गवाही दर्ज नहीं करायी गयी. समय देने का आग्रह किया गया. अदालत के कड़े रुख के बाद प्रार्थी ने 14 […]
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में गुरुवार को चंपई सोरेन के निर्वाचन मामले में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत के निर्देश के बाद भी प्रार्थी की अोर से गवाही दर्ज नहीं करायी गयी. समय देने का आग्रह किया गया. अदालत के कड़े रुख के बाद प्रार्थी ने 14 जुलाई को अपनी गवाही दर्ज कराने की बात कही. इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी.
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