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पति की हत्या में पत्नी को उम्र कैद की सजा

चाईबासा : घरेलू विवाद को लेकर पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने की आरोपी पत्नी डिली कुई को विजय शंकर शुक्ल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.27.10.2008 को गोइलकेरा में दर्ज मामले में डांगुर अंगरिया ने बताया था कि उसका भाई महेश चंद्र अगरिया आराहास पंचायत में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में […]

चाईबासा : घरेलू विवाद को लेकर पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने की आरोपी पत्नी डिली कुई को विजय शंकर शुक्ल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.27.10.2008 को गोइलकेरा में दर्ज मामले में डांगुर अंगरिया ने बताया था कि उसका भाई महेश चंद्र अगरिया आराहास पंचायत में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में निकल रहे थे. इस दौरान किसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी डिली कुई के विवाद हुआ.

गुस्से में आकर डिली ने चूल्हे में जल रही लकड़ी से पहले पति पर वार किया. बाद में कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी. डागुर के मुताबिक पति पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था. अदालत ने पत्नी डिली को उम्र कैद की सजा के साथ एक हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है.

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