उल्लेखनीय है कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अरविंद कुमार सिंह की अदालत में सुनील सिंह ने शिकायतवाद दर्ज कराया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि जेसीए को चलाने के लिए संघ को जिन नियमों का पालन करना चाहिए, उसका पालन नहीं हो रहा है. आरोपियों के द्वारा पोस्टल विभाग की गलत मुहर का इस्तेमाल कर निबंधक महानिरीक्षक को गलत जानकारी दी गयी. गलत मुहर का इस्तेमाल कर ऐसे सदस्यों को निष्कासित किया गया, जिन्होंने अभियुक्तों के खिलाफ जेसीए का चुनाव लड़ा.
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बीसीसीआइ के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी समेत तीन को सम्मन
रांची: कोर्ट ने अमिताभ चौधरी, संजय सिंह व राजेश वर्मा उर्फ बॉबी के खिलाफ सम्मन जारी किया है. इन पर फर्जी पोस्टल मुहर का इस्तेमाल कर संस्था के सदस्यों को निष्कासित करने और बीसीसीआइ से मिलनेवाले फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है. मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी. अमिताभ चौधरी बीसीसीआइ के […]
रांची: कोर्ट ने अमिताभ चौधरी, संजय सिंह व राजेश वर्मा उर्फ बॉबी के खिलाफ सम्मन जारी किया है. इन पर फर्जी पोस्टल मुहर का इस्तेमाल कर संस्था के सदस्यों को निष्कासित करने और बीसीसीआइ से मिलनेवाले फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है. मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी. अमिताभ चौधरी बीसीसीआइ के संयुक्त सचिव हैं. वह झारखंड क्रिकेट एसोशिशन (जेसीए) के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं. अमिताभ चौधरी जब जेसीए के अध्यक्ष थे, तब संजय सिंह जेसीए के वरीय उपाध्यक्ष व राजेश वर्मा जेसीए के सचिव थे. जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया है कि तीनों के खिलाफ भादवि की धारा 420 व 120बी के तहत प्रथम दृष्टया अपराध करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं.
उल्लेखनीय है कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अरविंद कुमार सिंह की अदालत में सुनील सिंह ने शिकायतवाद दर्ज कराया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि जेसीए को चलाने के लिए संघ को जिन नियमों का पालन करना चाहिए, उसका पालन नहीं हो रहा है. आरोपियों के द्वारा पोस्टल विभाग की गलत मुहर का इस्तेमाल कर निबंधक महानिरीक्षक को गलत जानकारी दी गयी. गलत मुहर का इस्तेमाल कर ऐसे सदस्यों को निष्कासित किया गया, जिन्होंने अभियुक्तों के खिलाफ जेसीए का चुनाव लड़ा.
पेशी से छूट की याचिका खारिज : लातेहार. अदालत ने जेसीए के तत्कालीन अध्यक्ष व बीसीसीआइ के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुनवाई के लिए अगली तिथि 22 जुलाई तय की है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो तौफिक अहमद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. लातेहार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव विनित कुमार मधुकर ने अमिताभ चौधरी व लातेहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह पर एसोसिएशन के चुनाव में अनियमितता बरतने का आरोप लगा कर अदालत में शिकायतवाद दायर किया था. श्री मधुकर के अधिवक्ता पंकज कुमार ने बताया कि अमिताभ चौधरी के अधिवक्ता ने भादवि की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल कर अदालत में श्री चौधरी की व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.
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