रांची/ गुमला: गुमला उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी चमरा लिंडा के दो नामांकन पत्रों को तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया है. डीसी ने उनके नामांकन पत्र में भरे गये कुछ बिंदु पर सवाल उठाये हैं. डीसी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है. साथ ही उनके द्वारा दाखिल किये गये दो नामांकन पत्रों में कुछ तथ्यों को अंकित नहीं किया गया है.
इस कारण इन दोनों परचे पर आपत्ति है. निर्वाची पदाधिकारी की बात सुनने के बाद चमरा लिंडा के वकील अरविंद कुमार लाल (हाइकोर्ट, रांची) ने उनके पक्ष में दलील दी और बातें रखने के लिए एक दिन का समय मांगा. निर्वाची पदाधिकारी ने उन्हें पक्ष रखने के लिए मंगलवार को दिन के 12 बजे तक का समय दिया है. मालूम हो कि चमरा लिंडा ने चार सेटों में नामांकन दाखिल किया है.
‘‘चमरा लिंडा के नामांकन की जांच हो रही है.अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. मंगलवार तक फैसला होगा.
हिमानी पांडेय, अपर निर्वाचन आयुक्त
‘‘चमरा लिंडा की पार्टी तृणमूल कांग्रेस झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है. उनके द्वारा दाखिल दो परचे (सेट नं 5 व 6) में कुछ तथ्यों को अंकित नहीं किया गया है. इस कारण दोनों सेट अस्वीकृत कर दिये गये हैं.
वीणा श्रीवास्तव
उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी, गुमला