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Delhi Doctor Suicide Case: 'आप' विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला

Updated at : 28 Feb 2024 10:18 PM (IST)
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Delhi Doctor Suicide Case

Photo: ANI, X

Delhi Doctor Suicide Case: आम आदमी पार्टी के एक और नेता जेल जा सकते हैं. दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. खुदकुशी मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी बुधवार को विधायक प्रकाश जारवाल […]

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Delhi Doctor Suicide Case: आम आदमी पार्टी के एक और नेता जेल जा सकते हैं. दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. खुदकुशी मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी बुधवार को विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया है. आप विधायक जारवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था. अब कोर्ट ने उन्हें उस मामले में दोषी करार दे दिया है.

बीजेपी ने किया हमला

कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक को दोषी ठहराये जाने के बाद बीजेपी ने आप पर हमला किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज साफ हो गया कि AAP का मतलब ‘आम आदमी पार्टी’ नहीं है. इसका मतलब है ‘अराजकतावादी आपराधिक पार्टी’. पूनावाला ने कहा कि उन्हें न सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने बल्कि जबरन वसूली के आरोप में भी दोषी ठहराया गया है. इसका मतलब साफ है कि AAP का चरित्र आपराधिक पृष्ठभूमि का है. वह अपनी पार्टी के पहले नेता नहीं हैं जिन्हें दोषी ठहराया गया है. इसलिए अपराध करना और अराजकता फैलाना उनका चरित्र बन गया है. भ्रष्टाचार के मामले में तलब होने पर अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश होने के बजाय पीड़ित होने का कार्ड खेलता है.

क्या है पूरा मामला

दिल्ली में डॉक्टर की खुदकुशी का मामला करीब 4 साल पुराना है. दुर्गा विहार में साल 2020 में एक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद पुलिस को छानबीन के दौरान एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें डॉक्टर ने आम आदमी पार्टी नेता को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया था. सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आप नेता समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया. पुलिस ने अपने दर्ज केस में जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया. अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी विधायक को दोषी करार दिया है.

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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