हाजीपुर : अपने घर के सामने अष्टयाम यज्ञ देखने गयी सात वर्षीया नाबालिग लड़की को समोसा खिलाने के बहाने फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में घटना के एकमात्र आरोपित को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायधीश बीके तिवारी ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद मामले के एकमात्र आरोपित को भादवि की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा 6 के अपराध का दोषी पाया. चांदपुरा ओपी क्षेत्र के धरमपुर रामराय गांव में छह अप्रैल, 13 को यह घटना तब घटित हुई थी,
जब उस गांव की एक छोटी लड़की अपने घर के सामने हो रहे यज्ञ देखने गयी. गांव के ही राशन पटेल उर्फ बाबा ने उसे समोसा खिलाने के लिए अपने साथ ले गया और दुकान से समोसा दिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के पिता के बयान पर पुलिस ने देसरी थाना कांड संख्या 69/13 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था. घटना के बाद पहुंची पुलिस ने रोशन उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब से वह जेल में ही बंद है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने पैरवी की और न्यायालय में 11 साक्षियों के साक्ष्य कराये. गुरुवार 11 फरवरी को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी.