सुपौल: राशन कार्ड के लिए 3 दिनों के भीतर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, पीडीएस डीलरों को दिए सख्त निर्देश, नहीं कराने पर रद्द होगा आवेदन

विज्ञापन

बैठक करते अधिकारी व मौजूद जनवितरण प्रणाली विक्रेता | Prabhat Khabar Network

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

सुपौल जिले में जनवितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन कार्ड बनवाने या नाम जुड़वाने वालों के लिए अहम सूचना है. अब लाभुकों को 3 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी (e-KYC) कराना होगा. ऐसा न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.

विज्ञापन

सुपौल जिले के कटैया-निर्मली प्रखंड मुख्यालय स्थित टीसीपी भवन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) अरविन्द कुमार की अध्यक्षता में जनवितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी राशन डीलर उपस्थित रहे. बैठक के दौरान राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, नए आवेदनों की स्थिति और लाभुकों के अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) को लेकर सख्त प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी किए गए. बीएसओ ने दो टूक शब्दों में कहा कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या नया कार्ड बनवाने वाले सभी आवेदकों को तीन दिनों के भीतर ई-केवाईसी पूरा करना होगा, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा.

विज्ञापन
बैठक करते अधिकारी व मौजूद जनवितरण प्रणाली विक्रेता  | Prabhat Khabar Network
बैठक करते अधिकारी व मौजूद जनवितरण प्रणाली विक्रेता | Prabhat Khabar Network

3 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य, वरना नहीं बनेगा राशन कार्ड

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरविन्द कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों ने नए राशन कार्ड अथवा पुराने कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है और जिनकी ऑनलाइन एंट्री हो चुकी है, उनके प्रपत्र संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

  • अल्टीमेटम: ऐसे सभी लाभुकों को आगामी 3 दिनों के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी.
  • परिणाम: तय समय-सीमा के भीतर यदि ई-केवाईसी नहीं होती है, तो संबंधित आवेदक का राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा और नियमानुसार आवेदन की एंट्री रद्द की जा सकती है.

Also Read: बिहार में बाढ़ से 20 लोगों की मौत, 12 जिलों में हाई अलर्ट, कहीं टूटे बांध तो कहीं पुल, कोसी-सीमांचल में बढ़ रहा खतरा

डीलर के पास जाएं या फेशियल ऐप से खुद करें सत्यापन

प्रशासन ने प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए दो विकल्प उपलब्ध कराए हैं. लाभुक अपने नजदीकी पीडीएस विक्रेता (डीलर) के पास जाकर ई-पॉस (e-PoS) मशीन के माध्यम से बायोमीट्रिक सत्यापन करा सकते हैं. इसके अलावा, उपभोक्ता स्वयं भी विभागीय 'फेशियल ऐप' (Facial Recognition App) के जरिए घर बैठे चेहरे का मिलान कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

बैठक करते अधिकारी व मौजूद जनवितरण प्रणाली विक्रेता  | Prabhat Khabar Network
बैठक करते अधिकारी व मौजूद जनवितरण प्रणाली विक्रेता | Prabhat Khabar Network

डीलरों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवेदन करने का निर्देश

बैठक की शुरुआत में बीएसओ ने ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने-अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए तत्काल ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया.

Also Read: बिहार में जंतर-मंतर जैसा नजारा, पटना के जेपी गोलंबर पर जुटे प्रदर्शनकारी, फ्रेजर रोड जाने वाली सड़क बंद, भारी पुलिस बल तैनात

बैठक में डीलर संघ के प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में डीलर संघ के सचिव प्रमोद कुमार मंडल सहित क्षेत्र के प्रमुख विक्रेताओं ने भाग लिया. मौके पर सीताराम पासवान, मिथिलेश कुमार, उमेश कुमार, अमरनाथ कुमार, नीतीश कुमार, मनबोध पासवान, रंजीत कुमार, राजीव कुमार, ब्रजेश कुमार, ललित पासवान, जिनेश्वर कुमार और रोशन कुमार सहित प्रखंड के दर्जनों डीलर उपस्थित रहे. आपूर्ति विभाग के इस सख्त रुख के बाद अब प्रखंड में नए और पुराने कार्डधारकों के बीच ई-केवाईसी कराने को लेकर हलचल तेज हो गई है.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन