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तैयारी . मत्स्यजीवी सहयोग समिति प्रबंध कमेटी का गठन आपत्ति संबंधी आवेदनों की अंतिम तिथि प्राधिकार द्वारा 24 अप्रैल तय की गयी है. सुपौल : जिले के बसंतपुर प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधकारिणी कमेटी निर्वाचन को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गयी हैं. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी द्वारा इस […]

तैयारी . मत्स्यजीवी सहयोग समिति प्रबंध कमेटी का गठन

आपत्ति संबंधी आवेदनों की अंतिम तिथि प्राधिकार द्वारा 24 अप्रैल तय की गयी है.
सुपौल : जिले के बसंतपुर प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधकारिणी कमेटी निर्वाचन को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गयी हैं. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी द्वारा इस बाबत पूर्व में ही जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित बसंतपुर बीडीओ को भी पत्र प्रेषित किया था. जिसमें प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति को प्रपत्र एम1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था. डीसीओ पंकज कुमार झा ने बताया कि सहयोग समिति से सूची शनिवार को प्राप्त कर ली गयी है. सोमवार से इसके सत्यापन कर तैयार करते हुए जिलाधिकारी को 06 अप्रैल को उपलब्ध कराया जायेगा. जिलाधिकारी द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन विहित स्थलों पर 08 अप्रैल को किया जायेगा.
जबकि इसी दिन आम नोटिस का प्रकाशन भी किया जायेगा. जिसमें दावा-आपत्ति प्राप्त करने की तिथि सहित उनके निष्पादन की तिथि भी अंकित होगी. सूचना प्रकाशन निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट सहित संबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति कार्यालय के सूचना पट व जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर होगा. हालांकि दावा-आपत्ति संबंधी आवेदनों की अंतिम तिथि प्राधिकार द्वारा 24 अप्रैल तय की गयी है. आवेदनों के निष्पादन के उपरांत 27 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा. मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए उम्र 31 जनवरी 2017 के आधार पर निर्णय लिया जायेगा. मतदाता को संबंधित समिति का सदस्य भी 31 जनवरी के पूर्व ही होना अनिवार्य होगा. जिलाधिकारी को संबंधित बीडीओ अथवा सीओ को निर्वाचन पदाधिकारी नामित करने का अधिकार प्रदान किया गया है. प्राधिकार के निर्देश पर बसंतपुर बीडीओ की देखरेख में तीन प्रतियों में मतदाता सूची तैयार की गयी है. जिस पर समिति के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं. अब जिला सहकारिता पदाधिकारी ही प्रारंभिक मतदाता सूची का जांच करेंगे. उन्हें सूची के सभी पृष्ठों को सत्यापित करने का निर्देश प्राधिकार ने दिया है. 06 अप्रैल तक उन्हें यह सूची निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे. साथ ही 13 अप्रैल तक सूचनाएं एकत्रित कर 19 अप्रैल तक जिला सहकारिता पदाधिकारी इसे प्राधिकार को भी समर्पित करेंगे.
नाम जोड़ने अथवा हटाने के लिए भी प्राधिकार ने निर्धारित समयसीमा के अंदर ही निर्णय लेने का आदेश दिया है. जबकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी सिरे से खारिज कर देंगे. लिपिकीय भूल, पिता का नाम अथवा पता संबंधी त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी इसमें आवश्यक सुधार के लिए सक्षम बताये गये हैं. बिना जांच के सदस्यों के दावा-आपत्ति को खारिज नहीं किया जायेगा.
मतदाता सूची से नाम विलोपित होने की स्थिति में भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी. जबकि सूची में नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी आवेदन के लिए सदस्यता शुल्क प्रमाणपत्र अथवा शेयर प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी. प्रपत्र 6 में संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी. अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के उपरांत किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी तीन प्रतियों में होगा, जो कंप्यूटरीकृत होगा.
मतदाता सूची की प्रति के इच्छुक 1.50 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त कर सकेंगे. 24 अप्रैल को प्रकाशित मतदाता सूची को निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र 7 में एक प्रतिवेदन तैयार कर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करायेंगे. जिसे समेकित कर डीसीओ उसी प्रपत्र में फैक्स अथवा विशेष दूत के माध्यम से 02 मई तक प्राधिकार को समर्पित करेंगे.

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