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कार्रवाई. हत्या के पांच आरोपी दोषी करार

सजा पर फैसला आज अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत द्वारा हत्या के एक मामले की सुनवायी के बाद गुरुवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. 26 दिसंबर 2010 की रात त्रिवेणीगंज बस पड़ाव के संवेदक अनिल कुमार यादव के छोटे भाई उपेंद्र यादव की गोली मार कर हत्या कर दी […]

सजा पर फैसला आज

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत द्वारा हत्या के एक मामले की सुनवायी के बाद गुरुवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. 26 दिसंबर 2010 की रात त्रिवेणीगंज बस पड़ाव के संवेदक अनिल कुमार यादव के छोटे भाई उपेंद्र यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत द्वारा हत्या के एक मामले की सुनवायी के बाद गुरुवार को पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनायी जायेगी. जिले के त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 137/10 एवं सत्रवाद संख्या 93/11,71/12,252/12 एवं 92/13 की सुनवायी के बाद न्यायालय ने आरोपी रामानंद यादव, सुशील कुमार, चित्त नारायण यादव, शिव नारायण यादव तथा दिलीप यादव को धारा 302, 307 एवं 120 बी 34 भादवि के तहत दोषी करार दिया है.
जानकारी अनुसार 26 दिसंबर 2010 की रात त्रिवेणीगंज बस पड़ाव के संवेदक अनिल कुमार यादव के छोटे भाई उपेंद्र यादव (28) की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में सूचक अनिल कुमार यादव द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार संवेदक श्री यादव द्वारा आरोपियों को बस पड़ाव की जमीन को अतिक्रमण करने से रोका गया था. इसी प्रतिशोध में सभी आरोपी संवेदक श्री यादव की हत्या के नीयत से उनके घर के समीप घात लगा कर बैठे थे.
बस पड़ाव का कार्य निबटा कर जैसे ही संवेदक का भाई अपने घर पहुंचा कि आरोपियों ने गोली मार दिया. सीने में गोली लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गयी. मामले के बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजिका सारंगा कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से विनोद कांत झा, सुधीर कुमार झा एवं महेंद्र चौधरी ने हिस्सा लिया.

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