बेटी की हत्या मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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सुपौल : मासूम बच्ची की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये नकद जुर्माने की राशि की सजा सुनायी है. मामला जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. यहां जीवछपुर वार्ड नंबर 09 […]
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सुपौल : मासूम बच्ची की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये नकद जुर्माने की राशि की सजा सुनायी है. मामला जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.
यहां जीवछपुर वार्ड नंबर 09 निवासी लाल मुखिया ने करीब तीन साल पूर्व अपनी ही बेटी की गला मरोड़ कर हत्या कर दी थी. इस बाबत आरोपित की पत्नी एवं मृतका की मां सबिता देवी द्वारा भीमपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. कांड संख्या 08/16 में सबिता देवी ने कहा था कि उसकी शादी करीब तीन वर्ष पहले जीवछपुर निवासी लाल मुखिया से हुई थी.
शादी के बाद उसे एक बेटी हुई थी. जिसका नाम भारती कुमारी था, लेकिन बेटी होने के बाद से ही उसका पति उस पर शक करता था और अपनी ही बेटी को नाजायज औलाद बताता था. साथ ही सविता देवी के साथ भी गाली-गलौज और मारपीट करता था.
14 फरवरी 2016 के दिन में इन्हीं बातों को लेकर पति से झगड़ा हुआ. जिसके बाद पति लाल मुखिया ने उसकी बेटी को सड़क पर ले जाकर गर्दन मड़ोर कर उसकी हत्या कर दी. सविता देवी ने बेटी की हत्या में अपने ससुर महादेव मुखिया के भी शामिल होने की बात कही थी.
एडीजे प्रथम न्यायालय ने केस संख्या एसटी- 115/16 की सुनवाई करते हुए लाल मुखिया को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी. वहीं महादेव मुखिया को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. केस की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सारंग कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से संजय कुमार सिंह ने भाग लिया.
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